अब पेंशन में देरी पर बैंक देंगे 8% ब्याज, आरबीआई का बड़ा फैसला

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समाचार सच, नई दिल्ली। सरकारी पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि बैंकों की ओर से पेंशन या बकाया राशि के भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित बैंक को 8 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज सीधे पेंशनभोगी के खाते में ऑटोमैटिकली ट्रांसफर किया जाएगा।

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आरबीआई के इस सर्कुलर में बैंकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन और एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान स्वतः ही लाभार्थियों के खातों में कर दिया जाए। पेंशनभोगियों से इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा करने को नहीं कहा जाना चाहिए। सर्कुलर के अनुसार, यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2008 के बाद के सभी विलंबित भुगतानों पर लागू होगी। पेंशन की तय तारीख के बाद अगर बैंक भुगतान करने में देरी करता है, तो उसे निश्चित रूप से ब्याज देना होगा। यह कदम उन लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है जो समय पर पेंशन न मिलने से परेशान रहते हैं।आरबीआई ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे पेंशन आदेशों की प्रतियां पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों से सीधे प्राप्त करें और रिजर्व बैंक से निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना लाभों का भुगतान सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी सरकारी घोषणा का लाभ पेंशनभोगी को अगली पेंशन के साथ ही मिल जाए।

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आरबीआई ने एजेंसी बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ सेवा प्रदान करें। इसके अलावा, बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइट्स पर पेंशन कैलकुलेशन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं और शाखाओं में भी इस संबंध में जागरूकता फैलाएं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी ब्रांचों में उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता मिले।

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