अब नैनीताल की इस सड़क पर भूलकर भी मत करना ये गलती! वरना सीधे कटेगा चालान, नया नियम लागू

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समाचार सच, नैनीताल। अगर आप नैनीताल घूमने की तैयारी कर रहे हैं और अपनी गाड़ी लेकर मॉल रोड से गुजरने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब मॉल रोड पर वाहन का हॉर्न बजाना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने मॉल रोड को आधिकारिक तौर पर श्नो हॉर्न जोनश् घोषित कर दिया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर इस व्यवस्था को लागू करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने मॉल रोड पर वाहन चालकों को नए नियम की जानकारी देते हुए अनावश्यक हॉर्न न बजाने की अपील की और स्पष्ट किया कि भविष्य में उल्लंघन करने वालों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।

प्रशासन का कहना है कि नैनीताल देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां हर साल लाखों पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और अनावश्यक हॉर्न की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि शहर की शांत पहचान को बनाए रखा जा सके।

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एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि यह कदम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यटकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई होगी। आरटीओ गुरुदेव सिंह ने भी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।

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हालांकि प्रशासन के इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हॉर्न पर पूरी तरह रोक लगाने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार पैदल यात्रियों को सतर्क करने के लिए हॉर्न जरूरी होता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से इस व्यवस्था की व्यावहारिक समीक्षा करने की मांग भी उठाई है।

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