उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज, आरक्षण नियमावली जारी

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना दिसंबर के अंत तक जारी होने की संभावना है। 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद शासन ने चुनाव प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

गुरुवार देर रात उत्तराखंड शासन ने उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 जारी कर दी। इस संबंध में उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने शहरी विकास निदेशालय को पत्र भेजा है।

यह भी पढ़ें -   होली पर शांति व्यवस्था के लिए नैनीताल पुलिस का फ्लैग मार्च, एसएसपी के निर्देशन में सख्त सुरक्षा प्रबंध

शासन ने शहरी विकास विभाग से स्थानीय निकायों के स्थानों और पदों का आरक्षण तय करने के प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके।

यह भी पढ़ें -   202 ग्राम चरस संग दो तस्कर दबोचे, स्कूटी जब्त

आरक्षण सूची तैयार होने के बाद मांगी जाएंगी आपत्तियां
जारी नियमावली के तहत नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी। आरक्षण की प्रारंभिक सूची तैयार होने के बाद जनता से आपत्तियां ली जाएंगी। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तय कर उसकी घोषणा करेगा। चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए शासन ने कदम तेज कर दिए हैं।

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440