उत्तराखण्ड के निकायों में ओबीसी आरक्षण पर नियमावली तैयार, इस दिन जारी हो सकती है अधिसूचना

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड के निकायों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए नियमावली तैयार हो गई है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। जैसे ही इस पर मुहर लगेगी, निकायों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इधर नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है।

एकल सदस्यीय आयोग ने नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही आयोग ने एक अनुपूरक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। नियमावली में ओबीसी सीटों का निर्धारण करने का फार्मूला शामिल है, जिससे पता चलेगा कि किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, साथ ही जनरल, एससी और एसटी के लिए भी क्या व्यवस्था होगी।

यह भी पढ़ें -   लालकुआं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 78 पाउच कच्ची शराब के साथ युवक गिरफ्तार

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नियमावली के अनुसार ही पदों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे देहरादून नगर निगम समेत अन्य नगर निगमों के मेयर पदों की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी।

यह भी पढ़ें -   नैनीताल में ‘ऑपरेशन क्रैकडाउन’ तेज, 251 लोगों का सत्यापन, 63 पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई, घ्26,750 का जुर्माना

नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। इससे पहले, अगले एक सप्ताह में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर पर शुरू की जाएगी, और राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है।

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440