गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, रुद्रप्रयाग में गौ सेवा आयोग की सख्त चेतावनी

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समाचार सच, रुद्रप्रयाग। गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अणथ्वाल ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने गौवंश का उपयोग करने के बाद उसे सड़कों पर छोड़ता है, तो उसे जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। गौ सेवा आयोग ने गौवंश संरक्षण और संवर्द्धन के लिए ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया है।

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डॉ. अणथ्वाल ने सोमवार को रुद्रप्रयाग जिले के रैंतोली में गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि गौशाला में गौवंश के घूमने-फिरने और चारा-पत्ती की उचित व्यवस्था नहीं है। पास में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड की दुर्गंध की समस्या को देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को गौशाला के निर्माण के लिए नई जगह खोजने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि गौवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों पर पहले 2,000 रुपये का जुर्माना था, जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही जेल का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है। गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कई स्थानों पर शुरू किया है, ताकि गौवंश को सही देखभाल मिल सके और वे सड़कों पर न छोड़ दिए जाएं।

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