आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी जमानत, मिली राहत

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समाचार सच, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को बड़ी राहत देते हुए 31 मार्च तक के लिए जमानत दी है। यह जमानत 2013 के रेप केस में बापू की मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दी गई है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी, साथ ही यह निर्देश भी दिए कि जमानत पर रिहा होने के बाद वे अपने किसी भी अनुयायी से नहीं मिलेंगे।

आसाराम बापू, जो कि दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत कोठी स्थित आरोग्य चिकित्सा सेंटर में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले कुछ समय में बापू को हार्ट अटैक भी आ चुका है, और इस सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि आसाराम की जमानत के दौरान पुलिस की तैनाती रहेगी, ताकि कोई अप्रत्याशित घटनाएँ न हों।

आपको बता दें कि आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को भी यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर उनकी बहन ने दर्ज कराई थी, जो आसाराम बापू के खिलाफ दुष्कर्म मामले की पीड़िता थी। 2019 में नारायण साईं को सजा सुनाई गई थी।

आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ 2013 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। दोनों आरोपी एक ही गुरुकुल में रहते दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए। घटना के बाद पीड़िताओं के माता-पिता को यह बताया गया कि उनकी बेटियों की तबीयत खराब है और उनका इलाज केवल आसाराम ही कर सकते हैं। बाद में यह मामला सामने आया कि एक नाबालिग लड़की के साथ आसाराम ने कुटिया में दुष्कर्म किया था।

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15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और 31 अगस्त को उन्हें इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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