नैनीताल जिले में लॉकडाउन -4 में यह होंगे नियम…, जानने को पढ़े पूरी खबर

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समाचार सच, हल्द्वानी। लॉकडाउन-4 में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेशों जारी करते हुए बताया कि जिले ऑरेंज जोन में है और शासन द्वारा आंरेज जोन के लिए लागू सभी प्रावधान नैनीताल जिले में प्रभावी होंगे।

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शासन द्वारा ऑरेंज जोन में इस प्रकार से लागू है नियम:

  1. अंतरराज्यीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। ऑरेंज जोन में वर्गीकृत जनपदों में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। इसके साथ ही फिजिकल डिस्टेसिंग और केन्द्र की गाइडलाइस का पालन करना होगा।
  2. प्राईवेट चौपहिया वाहनों के लिये (सम विषम) लागू रहेगा।
    20 मई से सम संख्या वाली नम्बर की अंतिम संख्या जैसे 2/4/6/8/0
    21 मई को विषम संख्या वाली नम्बर की अंतिम संख्या जैसे 1/3/5/7/9
  3. बार्बर शॉप, सैलून, स्पा एवं पॉर्लर सुबह 7 बजे से शाम चार बजे तक खोले जाएंगे। रेन्टोरेंट से होम डिलीवरी को छूट दी गई है। साथ ही राज्य व केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम और बैंक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक खुले रहेंगे।
  4. सार्वजनिक वाहन 50 फीसद यात्रियों के साथ चलेंगे, रेस्टोरेंट से खानों की होगी होम डिलेवरी
  5. सभी निजी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे, शारीरिक दूरी व साफ सफाई का कड़ाई से पालन करना होगा। शाम चार बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रियाकलाप पूरी तरह प्रतिबंध होंगे।
  6. धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे और सिनेमा, शापिंग सेन्टर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, आडिटोरियम, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे।
  7. बार्बर शाप, सैलून स्पा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली तथा सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा।
  8. सार्वजनिक स्थलों पर फेसमास्क नहीं पहनने पर चालान किया जायेगा। साथ ही फोर व्हीलर वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।

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