समाचार सच, हल्द्वानी। जो कर्मचारी कोरोना संक्रमण के चलते अपने कार्यस्थल पर कार्य का सम्पादन करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिनकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही है। ऐसे कर्मचारियों पर अब आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके आदेश प्रशासनिक स्तर पर जारी कर दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी व कोविड-19 इंसीडेन्ट कमाण्डर नरेन्द्र सिंह भण्डारी के अनुसार जोन मजिस्ट्रेटों की ओर से ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के समय से उपस्थित न होने व अनुपस्थित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी कार्मिक को दिये हैं। उन्होंने आहरण वितरण अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के प्रति लापरवाह कर्मियों के खिलाफ नो-वर्क नो-पे का सिद्धान्त लागू करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण मुख्य विकास कार्यालय को संदर्भित किया जाए। विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार के कर्मियों के खिलाफ कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही भी की जाय।
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