समाचार सच, टिहरी। उत्तराखण्ड के टिहरी जिले के एक विशेष न्यायाधीश ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ-साथ, कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त समय के लिए जेल में रहने का भी आदेश दिया गया है।
पीड़िता के मामा ने बताया कि नाबालिग उनके वहां रहे कर पढ़ाई कर रही थी। 7 मई 2021 में वह बकरी चुगाने के लिए नदी के पास गई थी, लेकिन देर सायं तक वह घर वापस नहीं आई। बाद में देर रात को नाबालिग घर आयी तो उन्होंने पूछने पर उसने बताया कि दो लड़कों ने उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर जंगल में ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने इस घटना के अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जाँच के दौरान पुलिस ने 8 मई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय में पेश किया गया और विधि अधिकारियों और गवाहों की प्रस्तुतियों के बाद, न्यायालय ने एक आरोपी को मामले में दोषी ठहराया जिसके परिणामस्वरूप उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
A minor who had gone to herd goats was raped, the accused was sentenced to rigorous imprisonment
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