अंत्योदय परिवारों को मिलेंगे तीन मुफ्त सिलेंडर, केबिनेट बैठक में सरकार ने इस योजना पर लगायी मुहर

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखण्ड में अब अंत्योदय परिवारों को साल में तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। गुरूवार को आयोजित केबिनेट बैठक में सरकार ने इस योजना पर मुहर लगा दी है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग 1.84 लाख परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देगा। इसके साथ ही केबिनेट ने किसानों को प्रति कुंतल गेहूं पर 20 रुपए बोनस देने का भी निर्णय लिया है। अभी सरकार किसानों को प्रति कुंतल 2015 रुपए दे रही है, अब बोनस मिलाकर कुल 2035 रुपए मिलेंगे। सरकार ने केदारनाथ में बनाए जा रहे एक मंजिले भवन को दो मंजिला बनाने की अनुमति दे दी है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा। यदि किसानों को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा इसके पश्चात शासन द्वारा मदद की जाएगी।
गुरूवार को कैबिनेट के निर्णय:-

  1. अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
  2. हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत करायेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी।
  3. प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जायेगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगे तथा इस पर कुल 55 करोड़ रू. का व्यय भार होगा।
  4. गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. बोनस देने का निर्णय दिया गया।
  5. गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
  6. पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रू. और पहाड़ में 50 रू. दिया जायेगा।
  7. श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी।

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