उत्तराखण्ड में इन अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे मतदाता निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन से सीधे जुड़े अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग की एनओसी के बिना अब तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इस रोक में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी भी शामिल होंगे।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में 20 अगस्त से निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है, और छह जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होना है।

यह भी पढ़ें -   १९ फरवरी २०२५ बुधवार का पंचांग, जानिए राशिफल में आज का दिन कैसा रहेगा आपका…

आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा है कि निर्वाचन से जुड़ी विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती की जाए। इसके साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एआरओ, बीएलओ, और सुपरवाइजरों के तबादले इस अवधि के दौरान आयोग की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकते।

यह भी पढ़ें -   वास्तु शास्त्र में मन स्थिर व शांत करने के कुछ आसान उपाय

मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छह जनवरी 2025 तक निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अफसरों और कर्मचारियों के तबादले से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारियों के पास ही जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है।

Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440