High Court

बनभूलपुरा हिंसा केसः हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को राहत, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर 17 फरवरी को सुनवाई

खबर शेयर करें

समाचार सच, नैनीताल। हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा हिंसा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले में सह-आरोपी मौकिन सैफी, जीयूर्रर रहमान और रईस अहमद की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास गुगलानी और सीके शर्मा ने अदालत में दलील दी कि मौकिन सैफी और अन्य का नाम न तो एफआईआर में दर्ज है और न ही वे घटना में शामिल थे। अधिवक्ताओं ने कहा कि संदेह के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें झूठा फंसाया गया है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें -   19 अप्रैल 2026 रविवार का पंचांग, जानिए राशिफल में आज का दिन आपका कैसा रहेगा

अन्य आरोपियों की ओर से यह भी कहा गया कि घटना के दिन वे मौके पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ पड़ोस में रहने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कोर्ट से प्राथमिकता के आधार पर रिहाई की मांग की।

अब्दुल मलिक पर गंभीर आरोप
गौरतलब है कि बनभूलपुरा हिंसा के दौरान अब्दुल मलिक समेत अन्य के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप है कि मलिक ने कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज और फर्जी शपथपत्र के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा किया। साथ ही नजूल भूमि पर प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण कर उसे बेचने का भी आरोप है।

जब जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो उस पर पथराव किया गया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और हिंसा भड़क उठी। इस दौरान पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी गई।

यह भी पढ़ें -   19 अप्रैल 2026 रविवार का पंचांग, जानिए राशिफल में आज का दिन आपका कैसा रहेगा

क्या था पूरा मामला?
8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान प्रशासन और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। बाद में आगजनी और फायरिंग की घटनाएं भी सामने आईं। हिंसा के दौरान कई वाहनों और बनभूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया गया।
इस घटना में कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले में कई आरोपियों को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी है।
अब सभी की निगाहें 17 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला करेगा।

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440