-गुंडा एक्ट के तहत डीएम की सख्त कार्रवाई, अपराधियों में मचा हड़कंप
-कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर अंकुश के लिए उठाया गया कड़ा कदम
समाचार सच, नैनीताल। जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सात कुख्यात अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जनपद बदर कर दिया है। इन सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और विभिन्न थानों में इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बदर किए गए आरोपियों में शास्त्री नगर थाना लालकुआं निवासी सुंदर बिष्ट उर्फ देवा शामिल है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत छह मुकदमे दर्ज हैं।
इसके अलावा टेढ़ा रोड रामनगर निवासी सूरज आर्य पर चोरी एवं बीएनएस की धाराओं में चार मुकदमे, कौशल कॉलोनी मल्ली बमौरी थाना मुखानी निवासी आनंद डसीला पर हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी के पांच मुकदमे तथा वार्ड नंबर-15 जवाहर नगर बनभूलपुरा निवासी बाबूराम पर एक्साइज एक्ट के छह मुकदमे दर्ज हैं।
प्रशासन की सूची में नई बस्ती गूलर घाटी रामनगर निवासी जुबैर पुत्र कलुआ भी शामिल है, जिस पर चोरी और एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। वहीं गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी कुणाल सोनकर पर मारपीट, बलवा और जुआ अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पप्पू का बगीचा थाना बनभूलपुरा निवासी रिजवान उर्फ मंत्री भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में लिप्त पाया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी आरोपियों की गतिविधियों को जनहित, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि कोई आरोपी जनपद की सीमा में प्रवेश करता पाया गया या आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दोहराया कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।



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