16 जून की हिंसक घटना के बाद गिरफ्तार हुए चारों निहंगों को जिला न्यायालय से राहत, कानूनी प्रक्रिया रहेगी जारी
समाचार सच, चमोली। उत्तराखंड के चर्चित कर्णप्रयाग विवाद मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 16 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए चारों निहंगों को शुक्रवार को गोपेश्वर जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए चारों आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की न्यायिक सुनवाई जारी रहेगी और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी।
यह मामला 16 जून का है, जब हेमकुंड साहिब से लौट रहे निहंगों के एक जत्थे का कर्णप्रयाग बाजार में स्थानीय व्यापारियों से विवाद हो गया था। बताया जाता है कि मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान तलवार से किए गए हमले में कई स्थानीय लोग घायल हो गए थे।
घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था। स्थानीय लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगाकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार निहंगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से मामला लगातार चर्चा का विषय बना रहा और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
चारों निहंगों की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब से बड़ी संख्या में निहंगों ने उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था। 25 जून को करीब 400 निहंग उत्तराखंड की ओर रवाना हुए, लेकिन देहरादून जिले में हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर कुल्हान बैरियर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कुछ निहंगों ने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास भी किया, हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद अधिकांश लोग वापस लौट गए।
प्रदर्शन कर रहे निहंगों ने राज्य सरकार और पुलिस-प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि गिरफ्तार निहंगों को रिहा नहीं किया गया तो वे दोबारा उत्तराखंड कूच करेंगे। फिलहाल अधिकांश निहंग हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में ठहरे हुए बताए जा रहे हैं।
अब चारों निहंगों को अदालत से जमानत मिलने के बाद इस बहुचर्चित मामले ने नया मोड़ ले लिया है। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और सभी की निगाहें अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।



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