-14 दिन तक होम क्वारंटीन में घर पर रहना अनिवार्य
समाचार सच, देहरादून। पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों को चेताया है। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी रतूड़ी ने वीडियो के माध्यम से अपना संदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी से समस्त विश्व, देश और प्रदेश इस समय जूझ रहा है। आप सबके सहयोग से इस महामारी को नियंत्रण में रखने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के प्रवासी नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने की प्रक्रिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु होम क्वारंटीन का है। वापस आने पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में घर पर रहना अनिवार्य है, क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। जो व्यक्ति इस होम क्वारंटीन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से तोड़ता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई हो सकती है।
डीजीपी ने हर प्रवासी क्वारंटीन का विधिवत पालन करें। आम नागरिकों से यही अनुरोध है कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन होता है तो डायल 112 पर सूचना दी जा सकती है।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440