गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत किया जिलाबदर

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District Badar done under Goonda Act

समाचार सच, हल्द्वानी। अपराधिक प्रवृत्ति के गुण्डे को पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिलाबदर कर जिले की सीमा से बाहर किया।

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आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए थानाध्यक्ष मुखानी रमेश बोहरा द्वारा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्त धर्मेंद्र सागर पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी नाथूपुर पाडली थाना मुखानी जनपद नैनीताल की आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 3/4 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी नैनीताल को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसपर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा उपरोक्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अग्रिम 6 माह हेतु जनपद की सीमा से जिला बदर हेतु आदेश पारित किए गए। बीते दिवस उपनिरीक्षक अनिल कुमार द्वारा उक्त अभियुक्त को नैनीताल की सीमा से बाहर करते हुए सख्त हिदायत दी कि 6 माह तक वह जनपद नैनीताल की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।

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