कोरोना वायरस पर फेक न्यूज प्रसारित करने पर होंगी कानूनी कार्रवाई

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून/हल्द्वानी। कोरोना वायरस पर फेक न्यूज या गलत जानकारियां प्रसारित करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश में जिलाअधिकारियो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए इनकी प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना वायरस के संबंध में ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं की जानी है जिनसे आमजन में भय व्याप्त हो और लोकव्यवस्था बिगड़े। उधर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कोरोना वायरस पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत जानकारियां देने पर संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440