समाचार सच, हल्द्वानी। अब वाहन परिवर्तन, वाहन स्वामित्व परिवर्तन व वाहनों का गेट परिवर्तन के साथ ही खनन नदियों में निर्धारित सीमा में वाहन पंजीकरण का निर्णय वन विभाग ही आवश्यकता अनुसार लेगा। इसमें खनन समिति का कोई हस्तक्षेप व किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। यह निर्णय मंगलवार को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनन समिति की बैठक में लिया गया। बताया गया कि शासन द्वारा वन निगम को खनन की यूजर एजेन्सी है। उनके निर्णय को सुदृढ़ करने व जनहित में यह निर्णय समिति द्वारा लिया गया, ताकि खनन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। इसके साथ ही खनन व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग वन निगम के जीएम व उच्चाधिकारियों द्वारा की जायेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग को खनन व्यवस्था में कानून व्यवस्था व अन्तर विभागीय समन्वय में खनन समिति द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग, आरटीओ,पुलिस, खान विभाग की संयुक्त टीम बाहरी तौर पर कानून व्यवस्था के साथ ही नियमित छापेमारी करेंगे। बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने संयुक्त टीम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह खनन क्षेत्रों का नियमित औचक छापेमारी करना सुनिश्चित करें। खनन गेटों में तौल कांटों में कमी, किसी प्रकार की अनियमितता व ओवरलोडिंग तथा नियत क्षेत्र से इतर खनन करते पाये जाने पर वाहन सीज के साथ ही कड़ी कार्यवाही की जाय। कहा कि खनन क्षेत्र में बिना आरएफआईडी चीप के वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। इस दौरान खनन में लगे श्रमिकों के चिकित्सा परीक्षण हेतु समय-समय पर चिकित्सा शिविर का आयोजन, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, कम्बल आदि वितरण समय से करने के निर्देश भी दिये गये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी, प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार, हिमाशु बागरी, क्षेत्रीय प्रबन्धक वन विकास निगम बीडी हर्बाेला, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, आरटीओ राजीव मेहरा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, उपजिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी गौरव चटवाल, उपजिलाधिकारी विजय नाथ शुक्ल, विवेक राय, खान अधिकारी रवि नेगी आदि मौजूद रहे।
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