लॉकडाउन 2.0 पर जारी हुए गाइडलाइंस, कहां राहत और कहां पाबंदी को पढ़े पूरी खबर…

खबर शेयर करें

समाचार सच, नई दिल्ली। कोरोनावयारस के खतरे के मद्देनजर 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के लिये गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक, न तो विमानें उड़ेंगी और न ही मेट्रो, ट्रेन या बस चलेंगे। पहले से जिन्हें छूट मिली है, हालांकि, ट्रेनों से पार्सल जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।

इन पर रहेगी पाबंदी

  • बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा।
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे।
  • शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, बार ,पार्क, पुल, और
    धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी।
  • दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।

इन कार्याें में रहेगी रियायत
जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी तथा और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।

यह भी पढ़ें -   हल्द्वानी में गूंजा महिला वुशु का दमखम, खेलो इंडिया लीग में बेटियों ने दिखाया शानदार जज्बा

इमरजेंसी में वाहनों को शर्तों के साथ इजाजत

  • इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।
  • दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना।
  • कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
  • तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।
  • गुड्स/कार्गाे के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट।
  • जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी।
  • सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर को इजाजत।
  • इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत न हो।
  • रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार।
  • सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को इजाजत।
  • किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट।
  • आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)।
  • ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
  • सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत।
  • प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत।
यह भी पढ़ें -   ‘जंगी सिक्स’ का एक और वीर योद्धा चला गया… हवलदार करन सिंह का निधन

ग्रामीण रोजगार को छूट

  • मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए।
  • मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा।
  • मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैंकिंग और डाक सेवाओं में छूट

  • बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।
  • ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
    इन निर्माण गतिविधियों को छूट।
  • सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।
  • सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट।
  • ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉजेक्ट्स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट।
  • रीन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट।
  • शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं।

कृषि और पशुपालन उद्योग के लिये छूट

  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को फसलों की कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
  • खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
  • कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
  • मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी।
  • दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।
  • मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट चालू रहेंगे।
ADVERTISEMENTSAd

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440