हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट की चौखट, 5 को सुनवाई

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समाचार सच, हल्द्वानी। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिसमें मामले की सुनवाई 5 को होगी। 5 हजार से अधिक लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी की हैं।

दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी को सुनवाई करने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी (Haldwani) के विधायक सुमित हृदयेश (MLA Sumit Hridayesh) समेत कई लोग वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ मौजूद रहे।

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आपको बता दें कि मामले में अतिक्रमणकारियों को रेलवे नोटिस जारी कर चुका हैं। पूर्वाेत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर जगह खाली कर दें, नहीं तो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाएगा। उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से वसूला जाएगा।

नोटिस जारी होने से एक दिन पहले रेलवे की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग की। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह (City Magistrate Richa Singh) ने बताया कि दो घंटे तक ड्रोन से काम किया गया, जिसके बाद रेलवे ने अपनी भूमि से जुड़े सभी हिस्सों की मैपिंग पूरी कर ली। ड्रोन के माध्यम से भवनों की पूरी फोटो और वीडियोग्राफी हो चुकी है। बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद बनभूलपुरा से अवैध निर्माण हटाने को तैयारी शुरू हो गई है।

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हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। इस दौरान अतिक्रमण की जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं।

Haldwani Railway land encroachment case reaches Supreme Court, hearing on 5th

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