समाचार सच, नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में विगत चार दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में फैले कूड़े पर दायर जनहित याचिका पर अपना कड़ा रूख अपनाया हैै। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इस मामले की जनिहत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों के कब्जे से सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को शीघ्र रिलीज कराएं। यदि सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ियों को रिलीज करने में कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। कोर्ट ने नगर निगम को शहर में सफाई व्यवस्था बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय की है।
ज्ञात हो कि हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि पिछले चार दिन से हल्द्वानी शहर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिसके चलते शहर भर में कूड़ा फैल हुआ है। सफाई कर्मचारियों ने निगम की सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को भी अपने कब्जे में लिया है। कहा, जो कर्मचारी सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। सड़कों पर फैले कचरे को जानवर खा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शहर में गंध फैलने लगी है। याचिकाकर्ता ने कहा, 24 नवंबर से 7 सफाई यूनियन हड़ताल पर हैं। जिससे शहर में सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें वेतन समेत अन्य सुविधाएं दी जाएं। उनकी यह भी मांग है कि नगर निगम द्वारा जो बैणी सेना बनाई गई है, उसे हटाया जाए। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है, कि शहर में फैले कूड़े का शीघ्र निस्तारण किया जाए।



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