उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का असर! 14 जुलाई को सिंबल बंटवारे पर दिन में 2 बजे तक लगी रोक

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समाचार सच, देहरादून। पंचायत चुनाव को लेकर को प्रदेशभर में बड़ी हलचल मच गई। चुनाव चिन्ह (सिंबल) मिलने का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों को उस वक्त झटका लगा जब राज्य निर्वाचन आयोग ने अचानक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक रोक दी।

दरअसल, यह निर्णय उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग जो निकाय और पंचायत-दोनों क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, वे चुनाव नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि आयोग ने असमंजस की स्थिति में फिलहाल प्रक्रिया स्थगित कर दी है।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पुष्टि की कि आयोग को कोर्ट के आदेश का इंतजार है। सोमवार को 12 जिलों में सिंबल आवंटन प्रस्तावित था, लेकिन अब यह टाल दिया गया है। आयोग ने इस मामले में हाईकोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर कर अपना पक्ष भी रखा है और आज दोपहर कोर्ट में सुनवाई होनी है।

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फिलहाल केवल सिंबल आवंटन पर रोक लगी है। यदि कोर्ट से स्पष्ट आदेश नहीं मिलता, तो पूरे चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है।

सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। फैसला आते ही आयोग आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

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