


Home guards will also get duty allowance if they are injured or sick while on duty
समाचार सच, देहरादून। होमगार्ड्स स्थापना दिवस-2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में उत्तराखण्ड शासन ने होमगार्ड्स को भी ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने पर ड्यूटी भत्ता दिये जाने का शासनादेश निर्गत किया है। पुलिस महानिरीक्षक/कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स केवल खुराना ने बताया कि पूर्व में होमगार्ड्स के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने पर सम्बन्धित होमगार्ड्स को किसी प्रकार का कोई भी ड्यूटी भत्ता नही दिया जा रहा था। जिससे होमगार्ड्स की आर्थिक स्थिती कमजोर हो जाती थी तथा मेहनती एवं कर्मठ होमगार्ड्स की कार्यक्षमता प्रभावित होती थी। जिसको सबल बनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से होमगार्ड्स स्वयंसेवको के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने तक की अवधि (जो पूर्ण सेवाकाल में 06 माह से अधिक नहीं होगी) पर ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किया गया है। कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स द्वारा होमगार्ड्स मुख्यालय से पत्र जारी करते हुए समस्त जनपदो के जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स को आदेशित किया है कि इस शासनादेश के सम्बन्ध में समस्त होमगार्ड्स को अवगत कराया जाए।



इस शासनादेश के जारी होने से होमगार्ड्स में खुशी की लहर है। पुलिस महानिरीक्षक/कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स केवल खुराना ने यह भी बताया कि भविष्य में होमगार्ड्स के उत्थान हेतु कई अन्य कल्याणकारी कार्य किये जायेगे। जिससे होमगार्ड्स के मनोबल में और अधिक वृद्वि होगी एवं होमगार्ड्स उच्च मनोबल के साथ पुलिस/प्रशासन के साथ ड्यूटी करेंगें तथा उत्तराखण्ड राज्य में होमगार्ड्स की कार्य क्षमता में मजबूती प्रदान किये जाने हेतु उक्त कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।

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