लॉकडाउन-3 चार मई से शुरू : उत्तराखण्ड में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जानिए किस तरह से मिलेंगी छूट

खबर शेयर करें

समाचार सच, हल्द्वानी/देहरादून। 4 मई से लॉकडाउन-3 शुरू होने जा रहा है। जिसके तहत उत्तराखंड के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट दी गयी है। जिसमें ग्रीन, ऑरेंजे जोन में मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमाघर, सैलून, स्पा, पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट को छोड़कर बाजारों में आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी खुल सकेंगी। जबकि छूट में ऐसी केवल 50 फीसद दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी रोस्टर के हिसाब से दुकानों का खुलना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दुकानें सुबह 7 से 4 बजे तक खोली जाएंगी और रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में भी दुकानें चार बजे तक खोली जा सकेंगी। जबकि रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में प्रातः 7 से दिन में 1 बजे तक आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें खुल सकेंगी।

उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद ही लॉकडाउन-3 को लेकर राज्य के लिए भी गाइडलाइंस जारी करें है। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चार बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें -   वोट डालने हल्द्वानी आ रहे सरकारी चिकित्सक की सड़क हादसे में मौत

रेड जोन: जनपद हरिद्वार
ऑरेंज जोन: जनपद देहरादून और नैनीताल
ग्रीन जोन: अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग

50 फीसदी ही गैर आवश्यक सेवाओं की खुलेंगी दुकानें

समाचार सच, नैनीताल/हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशांे के अनुसार जनपद के मैदानी क्षेत्रों के नगर निकाय तथा नगर निगम क्षेत्र मे संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में से केवल 50 फीसदी ही दुकानें जो कि आवश्यक सेवाओं में नहीं आते है खोले जायेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़ी सभी दुकानें यथा राशन, किराना तथा मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति खुले रहेंगे। दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेंगी जबकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, प्रदेश एवं भारत सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम भी प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे के बीच खुलेंगे।

प्रशासन द्वारा व्यापारियों से बैठक के बाद रोस्टर के अनुसार खुलेंगी दुकानें :
डीएम ने बताया कि निकाय क्षेत्रोें के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो आवश्यकीय सेवाओं से पृथक हैं खोले जाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापारियों से बैठक उपरान्त रोस्टर तैयार कर उन्हें खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

यह भी पढ़ें -   उत्तराखंड में अपरान्ह 3 बजे तक कुल 45.53 फीसदी हुआ मतदान, देखिए अभी तक का पांचों सीटों का मत प्रतिशत

प्रतिष्ठान स्वामियों को बिक्री के दौरान करना होगा नियमों का पालन :
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिष्ठान स्वामियों को बिक्री के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग के साथ ही सेनिटाजर एवं मास्क की व्यवस्था करनी होगी। ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान स्वामी स्वयं तथा उनके कर्मचारी मास्क व दस्ताने का भी प्रयोग करेंगे तथा प्रत्येक दुकानदार 6-6 फीट की दूरी पर गोले बनाकर बिक्री सुनिश्चित करेगे।

इन पर रहेगा पूर्णतयाः प्रतिबंध :
डीएम बंसल ने स्पष्ट किया कि जनपद के सभी बारबर शॉप, सैलून, स्पा पार्लर, ब्यूटी पार्लर, होटल, रैस्टोरंेट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, स्पोर्टस काम्पलैक्स, मनोरंजन पार्क, कोचिंग सेन्टर, बस सेवायें, स्कूल कालेज भी पूर्णतयाः बन्द रहंेगे। इसके अलावा सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बन्द रहेंगे। जिले में किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनैतिक समारोह, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह भी पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेंगे।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440