प्राइवेट पार्ट को काटकर पति की कर दी हत्या, अब कोर्ट से मिली यह सजा…

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समाचार सच, पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायाधीश ने प्राइवेट पार्ट को काटकर पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी महिला पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पति द्वारा अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी थी, साथ ही पति के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था. मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था.

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जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने महिला पर पति की हत्या का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामला 12 फरवरी 2022 को पिथौरागढ़ तहसील क्षेत्र के दिगांस गांव का है। पति द्वारा अवैध संबंध का विरोध किया तो पत्नी ने उसके साथ मारपीट करने की और बाद में पति प्राइवेट पार्ट को काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई की तहरीर पर राजस्व पुलिस में आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के जांच पड़ताल में पता चला कि महिला के अन्य युवक से अवैध संबंध थे।

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इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी की ओर से यदि अर्थदंड की धनराशि जमा की जाती है तो 50 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में मृतक की पुत्री को दी जाएगी।

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