मतदान के दिन व्यक्तिगत वाहनों के साथ ही आवश्यक सेवाओं के सभी वाहन चलेंगे

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  • व्यक्तिगत वाहन मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक ही जा सकेंगे

समाचार सच, हल्द्वानी । मतदान के रोज 11 अप्रैल को जिले भर में व्यक्तिगत वाहनों के साथ ही आवश्यक सेवाओं के सभी वाहन चलेंगे। जानकारी देते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी प्रकार के व्यक्तिगत वाहन मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक ही जा सकेंगे। जनपद में व्यक्गित वाहनों के संचालन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही है। व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग मतदान केन्द्रों मे पूर्णतया वर्जित होगा।

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उन्होने कहा कि वाहनों में किसी भी प्रकार के चुनाव चिन्हों का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसैन्स तथा मूल कागजात भी मे रखें। उन्होने बताया कि आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित वाहन जैसे अखबारों के बंडल ले जाने वाले, दूध एवं दुग्ध पदार्थो की आपूर्ति करने वाले, एम्बुलैंस, गैस, पानी के टैंकरों, स्वास्थ्य सेवाओं जुडंे वाहन, शव वाहनों आदि पर कोई प्रतिबंध नही होगा। 

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