ऑनलाइन विद्युत देय में एक प्रतिशत की छूट

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कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में फैसला लिया कि लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। इसके तहत ऑनलाइन विद्युत देय में एक प्रतिशत की छूट होगी। इसके साथ ही विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक तीन माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर सात करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कई अहम फैसलों में मुहर लगी।

शहरी विकास मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता कर इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
कैबिनेट में लिए गए फैसले

केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम-2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
वायलर अधिनियम-1923, वायलर जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक तीन माह के लिए बढ़ाई गई है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच की जा सकती है।

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लॉकडाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। ऑनलाइन विद्युत देय में एक फीसद की छूट। विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक तीन माह छूट होगी। इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।

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हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।

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