उत्तराखण्ड में सभी भर्ती परीक्षाओं में नकल अध्यादेश के प्रावधान लागू, पकड़े जाने पर उम्रकैद और जुर्माना

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Provisions of copying ordinance apply in all recruitment examinations in Uttarakhand, life imprisonment and fine if caught

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में अब जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, उनमें नकल अध्यादेश के प्रावधान लागू होगा। बीते शुक्रवार की देर रात को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकने के लिए जारी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) नामक अध्यादेश एक कानून बन गया है।

आपको बता दे कि गुरूवार को प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट न होने के बावजूद उन्होंने अध्यादेश का विचलन से अनुमोदन किया और इसे राज्यपाल को भेज दिया है। यह भी तय कर दिया, अब जितने भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी में नकल अध्यादेश के प्रावधान लागू होंगे। अध्यादेश में सरकार ने नकल माफिया के लिए अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 10 साल की कैद का प्रावधान करने के साथ ही सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाया है।

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इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया। धामी ने ट्वीट किया, “अब प्रदेश में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में “नकल विरोधी कानून लागू होगा।” उन्होंने लिखा, , “हमारी सरकार द्वारा भेजे गए देश के सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह जी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृत किए जाने पर हार्दिक आभार!” उन्होंने लिखा, “युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हम नकल माफिया को जड़ से उखाड़ने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।”

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आपको बता दें कि सरकार ने पहले उनकी जांच कराई और नकल माफिया व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर परीक्षाएं रद्द की। परीक्षाएं रद्द करने के बाद तत्काल भर्ती परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों के लिए यात्रा की निशुल्क व्यवस्था की गई और परीक्षा फार्म का शुल्क भी नहीं लिया गया है।

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