नैनीताल जिला कार्यालय के आसपास लागू धारा 163, जुलूस-नारेबाजी पर सख्त पाबंदी

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समाचार सच, नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के परिणाम घोषित होने के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिया है।

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आदेश के अनुसार मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय परिसर से 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी या सार्वजनिक सभा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक सामग्री परिसर में लाना सख्त मना है। आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

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