टकाना हिरासत प्रकरण: पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश

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समाचार सच, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल में पिथौरागढ़ स्थित टकाना में अवैध हिरासत और मारपीट के मामले में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी माना है। प्राधिकरण ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश उत्तराखंड शासन के गृह विभाग को भेज दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई प्रक्रिया में लोकेश्वर सिंह को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।

यह मामला 8 फरवरी 2023 को पिथौरागढ़ के मंगलम गारमेंट्स निवासी लक्ष्मी दत्त जोशी द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 6 फरवरी 2023 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह एवं छह अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार्यालय बुलाकर बुरी तरह पीटा और नग्न किया। मेडिकल तथा एक्स-रे रिपोर्ट में भी चोटों की पुष्टि हुई थी।

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18 अप्रैल 2023 को दाखिल शपथ पत्र में लोकेश्वर सिंह ने आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया था कि लक्ष्मी दत्त जोशी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके नाम कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके जवाब में जोशी ने प्रतिशपथ पत्र दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए मुकदमे झूठे हैं और सभी कोर्ट में लंबित हैं।

करीब तीन वर्षों तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों को विभिन्न तिथियों पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। बुधवार को न्यायमूर्ति एन.एस. धानिक की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय सुनाते हुए पाया कि तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता को कार्यालय में बुलाकर नग्न कर मारपीट की और कई घंटों तक रोककर रखा।

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प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें कानूनी रूप से सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि लोकेश्वर सिंह 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक राष्ट्रीय संगठन में दायित्व निभा रहे हैं।

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