समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में होटल और रेस्टोरेंट में बंद पड़ बार को अनलॉक-4 के तहत खोलने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिला आबकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत कहा गया है कि उन्हें जिलाधिकारी का निर्देश प्राप्त होने के बाद ही बार संचालित हो पाएंगे। आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारियों से संबंधित जिलाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा है। जारी निर्देशों में बार खोलने और उन्हें संचालित करते समय अनलॉक-4 की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है। सभी बार और क्लब बार कंटेनमेंट जोन से बाहर संचालित होंगे। बार काउंटर पर किसी भी ग्राहक को मदिरा नहीं परोसी जाएगी। न ही वहां स्टूल आदि की व्यवस्था होगी। लाइसेंसी बार के परिसर के अंदर एवं बाहर साफ-सफाई, हैंड सैनिटाइजर का पर्याप्त बंदोबस्त करेगा। बार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को फेस मास्क एवं हैंड ग्लब्स पहनना भी आवश्यक होगा। बार में दाखिल होने वाले प्रत्येक ग्राहक का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाएगा। सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्ति को बार में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। बार में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही बैठने की व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा।
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