उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, महिला आरक्षण विधेयक व धर्मांतरण कानून पास, दो दिनों में ही सम्पन्न हो गयी कार्यवाही

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार शाम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिसे सात दिनों के लिए प्रस्तावित किया गया था वो महज दो दिनों में ही सिमट गया। विधानसभा प्रशासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है। जिस पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए है।

मिली जानकारी के अनुसार दो दिन चले इस सत्र में अनुपूरक बजट पास करने के साथ ही कई विधेयक पेश किए गए। जिसमें दो अहम कानून बनाए गए है। सरकार ने आज महिला आरक्षण विधेयक व धर्मांतरण कानून पास कर दिया है। जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी उपलब्धि बताया है।

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आमतौर पर विधानसभा में विधेयकों पर चर्चा होती है लेकिन इस शीतकालीन सत्र में आए 14 बिल बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिए गए। एक दर्जन से अधिक बिल बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिए गए।

वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक के लिए तय किया गया था। सत्र का दो दिन में ही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है ये संसदीय परम्पराओं के अनुकूल भी नही है। उन्होंने कहा कि सदन एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी बात को कह सकते हैं।माननीय मंत्रीगणों का कोई भी होमवर्क नही था। सरकार के 9 माह के घोटाले पर बातचीत में सरकार विफल रही। विधानसभा भर्ती प्रकरण पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती ये निर्देश पीठ ने दिए जबकि ऐसा कोई नियम नहीं था।

वहीं महिला आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने थपथपाई सरकार की पीठ कहा देर आये दुरुस्त आये। कांग्रेस के दबाव के बाद ही राज्य सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लगा पाई।

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उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिक आरक्षण) विधेयक।
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक।
उत्तराखंड विनियोग (2022-23 का अनुपूरक) विधेयक।
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखंड संशोधन और अनुपूरक अनुबंध) विधेयक।
उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक।
पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।
भारतीय स्टांप उत्तराखंड संशोधन विधेयक।
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक।
उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध संशोधन विधेयक।
उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन विधेयक।
पंचायती राज संशोधन विधेयक।
हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक।
उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन व विकास संशोधन विधेयक। उत्तराखंड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का
नियोजित विकास और उन्नयन) संशोधन विधेयक।

इन विधेयकों को किया वापस –
उत्तराखंड पंचायतीराज द्वितीय संशोधन विधेयक।
कारखाना उत्तराखंड संशोधन विधेयक

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