समाचार सच, देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने शनिवार को स्कूल खोले जाने के मामले में एसओपी जारी कर दी है। जिसमें प्रदेश में अब दो अगस्त से 9वीं से 12वीं और 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक की क्लास प्रारम्भ होगी। शनिवार को शिक्षा सचिव राधिका झा ने राज्य के विभिन्न शिक्षा बोर्डों से संबद्ध सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों के संचालन के लिए बीते रोज दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस क्रम में दो अगस्त से खुल रहे डे-बोर्डिंग व बोर्डिंग स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के लिए अलग-अलग एसओपी जारी की गईं।
जारी एसओपी के अनुसार स्कूल खोले जाने से पहले सभी कक्षाओं, लैब और लाइब्रेरी सहित वे सभी स्थान सैनिटाइज किए जाएंगे जहां छात्रों का आवागमन होता है। स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों को स्कूलों में प्रवेश हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए स्कूलों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। यह अधिकारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि स्कूल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल और नोडल अधिकारी की होगी। साथ ही 9वीं से 12वीं तक की क्लास चार घंटे और कक्षा 6 से 8 तक तीन घंटे क्लास चलेगी। जबकि बोर्डिंग स्कूलों में 6 से 12वीं तक चार घंटे तक कक्षाएं चलाई जायेगी। विद्यालयों का संचालन हाइब्रिड मोड पर होगा। स्कूल आफलाइन के साथ आनलाइन पढ़ाई भी जारी रखेंगे। शिक्षक कक्षाओं में अध्यापन कार्य को आनलाइन करेंगे, ताकि स्कूल न आने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे वे घर से ही शिक्षा ग्रहण सकें। विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। बच्चों के स्कूलों में भौतिक रूप से उपस्थित होकर पढ़ने के लिए उनके माता-पिता की सहमति होनी जरूरी होगी। इसके लिए अभिभावकों को एक सहमति पत्र देना होगा। कक्षाकक्षों में बैठने की व्यवस्था में सुरक्षित शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के मानकों का पालन कराया जाएगा। स्कूलों में बगैर मास्क किसी की एंट्री नहीं होगी। शिक्षकों, कर्मचारियों और सभी विद्यार्थियों को मास्क पहनने के बाद ही दाखिल होने की अनुमति मिलेगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेलकूद, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य सामूहिक गतिविधियां स्थगित रखी जाएंगी। मिड डे मील नहीं बनेगा। कक्षा एक से पांचवीं तक स्कूल नहीं लगेंगे। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। अन्य फीस नहीं ली जा सकेगी। इसके साथ ही स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार व रविवार को जिला प्रशासन, नगर निकाय व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सैनिटाइजेशन व फागिंग कराई जाएगी। आवासीय स्कूल सोमवार से शनिवार तक संचालित होंगे। शिक्षकों, कर्मचारियों और भोजन माताओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की होगी। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को दो पालियों में चलाया जा सकेगा। समयसारिणी स्कूल प्रबंधन खुद तय कर सकेंगे।



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