समाचार सच, भीमताल।
निजी विद्यालयों की फीस को लेकर अभिभावकों की शिकायतों पर नैनीताल जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन, भीमताल में आयोजित समीक्षा बैठक में निजी स्कूलों द्वारा विभिन्न मदों में लिए जा रहे शुल्क और लंबित शिकायतों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि विकासखंड क्षेत्र के 39 निजी विद्यालयों में विभिन्न मदों में शुल्क का समायोजन किया गया है। इन मामलों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए संबंधित प्रधानाचार्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं, पूर्व में 17 निजी विद्यालयों को जारी नोटिस के मामलों में जांच और अनुपालन की कार्रवाई मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा गठित जांच समिति के माध्यम से की जा रही है।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी कार्रवाई
बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर अभिभावक बृजलाल मीणा द्वारा निजी विद्यालय की फीस से संबंधित दर्ज शिकायत की भी समीक्षा की गई। कार्रवाई के बाद अभिभावक ने विद्यालय प्रशासन से वार्ता कर मामले की वास्तविक स्थिति जानी और अपनी शंकाओं के समाधान के संबंध में लिखित रूप से जानकारी दी।
इसी तरह हिम्मतपुर चौम्वाल निवासी भुवेश भट्ट द्वारा डॉन बॉस्को स्कूल को लेकर की गई शिकायत की जांच के बाद प्रकरण का समाधान कर दिया गया। विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि को अगस्त और सितंबर 2026 की फीस में समायोजित किया जाएगा।
अन्य शिकायतों पर भी नियमानुसार कार्रवाई जारी है।
वेंडी पब्लिक स्कूल में 31 अगस्त को जांच और सुनवाई
बैठक में वेंडी पब्लिक स्कूल, दौलतपुर से जुड़ी विभिन्न शिकायतों पर भी चर्चा हुई। विद्यालय प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए तथ्यों और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की पारदर्शी जांच और निस्तारण के निर्देश दिए।
प्रकरण में 31 अगस्त 2026, सोमवार को सुबह 10 बजे से वेंडी पब्लिक स्कूल, दौलतपुर में स्थलीय जांच होगी। इसके बाद उसी दिन दोपहर 1 बजे से राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी स्थित सीआरसी कार्यालय में सुनवाई आयोजित की जाएगी।
मामले की जांच और सुनवाई के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसके साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ने वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, नैनीताल श्री इन्द्र सिंह को भी प्रकरण की जांच के लिए नामित किया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निजी विद्यालयों की फीस से संबंधित सभी मामलों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा अभिभावकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

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