High Court

अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

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समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। दोनों ने कोटद्वार की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है, साथ ही जमानत याचिका भी प्रस्तुत की थी।

सोमवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल किसी भी आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित कर दी।

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सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि दोषियों द्वारा दायर मेमो ऑफ अपील की प्रति उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में वे यह नहीं जान पा रहे थे कि आरोपी किस आधार पर अपनी सजा को चुनौती दे रहे हैं। इस पर अदालत के निर्देश के बाद पीड़ित पक्ष को अपील की प्रति उपलब्ध कराई गई।

गौरतलब है कि पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत थीं। वर्ष 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर अंकिता की हत्या कर शव को चीला बैराज में फेंकने का आरोप लगा था। पुलिस जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया और कोटद्वार की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।

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अब सभी की निगाहें 10 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें हाईकोर्ट आरोपियों की अपील और जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा।

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