हल्द्वानी बनभूलपुरा के शस्त्र लाइसेंस धारी को जमा करने होगें अपने शस्त्र, डीएम ने दिए आदेश

खबर शेयर करें

समाचार सच, हल्द्वानी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेशों के क्रम में हल्द्वानी (Haldwani) स्थित रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

जिला मजिस्ट्रेट धीरज गर्ब्याल (DM Dheeraj Garbyal) ने बताया है कि अतिक्रमण क्षेत्र थाना बनभूलपुरा (Banbhulpura) में निवास कर रहे शस्त्र लाइसेंस (Arms license) धारकों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लाइसेन्सी शस्त्र के दुरुपयोग की सम्भावना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिये है कि प्रभावित रेलवे भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी लाइसेंस धारक निवास करते हैं एवं अन्य जनपदों से स्वीकृत लाइसेंस धारक जो वर्तमान में थाना वनभूलपुरा क्षेत्रार्न्तगत निवास कर रहे हैं, उनके लाइसेंसी शस्त्रों को अग्रिम आदेशों तक तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें।

यह भी पढ़ें -   श्रावण माह 2024: श्रावण मास में ऐसी कौन सी चीजें खरीदें जिससे लाभ मिल सके

Arms license holder of Haldwani Banbhulpura will have to deposit his arms, DM orders

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440