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खाद्यान्न सामग्रियों के नमूनों की जॉंच में तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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समाचार सच, पिथौरागढ़। 12 खाद्यान्न सामग्रियों के नमूनों में से चार नमूने फेल हो गए हैं। तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एक को नोटिस जारी किया गया है। पूर्व में डेयरी संचालक पर दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए 44 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि अगस्त माह में खोया, अचार, दाल, खाद्य तेल, चायपत्ती, पान मसाला, चोको सहित 12 नमूने लिए गए थे। इनमें से चाय, दाल, चोको और गुड़ के नमूने जांच में फेल पाए गए। इनमें तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जबकि गुड़ कारोबारी को नोटिस दिया गया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि पूर्व में दही और पनीर का नमूना फेल होने पर नगर पालिका क्षेत्र के एक डेयरी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में डेयरी संचालक पर 44 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित चेकिंग अभियान चला रहा है साथ ही संदेह होने पर नमूने लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। नमूने फेल होने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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