समाचार सच, देहरादून। प्रदेश सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य के सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद कर दिये है। नई गाइडलाइन जारी होने तक उक्त आदेश जारी रहेगा।
कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सारी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। गाइडलाइन में 65 साल से अधिक आयु, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्य के सभी निवासियों व पर्यटकों से सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने तथा शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के लिए महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने समेत अन्य कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों में निवासी और पर्यटकों को सार्वजनिक स्थान, कार्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड 19 सुरक्षा मानक का पालन करना होगा। मास्क, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। 65 साल से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने बताया कि कल शुक्रवार से नए मानक लागू हो जाएंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध यथावत रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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