Covid-19 : लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों के लिये गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

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देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे लोगों को मिली शर्तों के साथ मूवमेंट की छूट

समाचार सच, नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संकट को फैलने व उस अंकुश लगाने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू हैं। ऐसे में देश के अलग-अलग राज्यों में मजदूर, छात्र, पर्यटक काफी संख्या में अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग शर्तों के साथ अपने घर जा सकेंगे।

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गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में फंसे छात्र, तीर्थयात्री, प्रावासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने की अनुमति दी गई है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती की जाएगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी। दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है।

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इस दौरान गठित की गई नोडल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। इस दौरान लोगों की जांच की जाएगी। बगैर लक्षण वालों को ही यात्रा की जांच की जाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद क्वेरंटाइन किया जाएगा। यह जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारी की होगी।

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