समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में अब गौ तस्करी करने वालो पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इस बात के निर्देश शनिवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जारी किये। उन्होंने बताया कि गौकशी करने के मामले में गिरफ्तार लोगों पर गैंगस्टर एक्ट (gangster act) के तहत कार्रवाई की जायेगी।
प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं (animals) का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड अशोक कुमार ने सभी जनपद प्रभारियों को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से सम्बन्धित आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्रवाई करने को निर्देशित किया है।
आपको बता दें कि बीते साल 2022 में प्रदेश में 185 गौ तस्करी (cow smuggling) के मामले सामने आए थे। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गौ वंश पर तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किये हैं। गैंगस्टर एक्ट के साथ ही अब इन तस्करों के खिलाग गैंगेस्टर एक्ट के साथ प्रोपर्टी अटैच की कार्रवाई भी की जाएगी।
Dhami government took big action, gangster act will be imposed on cow smugglers: DGP
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