बनभूलपुरा के तीन और बिंदुखत्ता के एक व्यक्ति को जनपद से बाहर रहने के आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
समाचार सच, नैनीताल डेस्क। नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 98 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
चार व्यक्तियों को अलग-अलग अवधि के लिए किया जिला बदर
न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल के अधिकारी विवेक राय द्वारा जारी आदेशों के तहत बनभूलपुरा निवासी शाहनवाज अंसारी उर्फ आतू को छह माह, अभिमन्यु सागर उर्फ सन्नी सागर को तीन माह और रिजवान इलियास को दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं, बिंदुखत्ता निवासी विष्णु आरव को भी दो माह के लिए जनपद से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, जिला बदर की निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई
जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में प्रशासन कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे और किसी भी स्तर पर कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440



