मतदाता सूची को लेकर प्रशासन की बड़ी अपील, नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं… नाम नहीं कटेगा, पहले मिलेगा पूरा मौका

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SIR अभियान पर फैली अफवाहों के बीच प्रशासन ने दी बड़ी राहत, जानिए किन 11 दस्तावेजों से होगा सत्यापन

समाचार सच, हल्द्वानी।
जनपद नैनीताल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के बीच मतदाताओं की शंकाओं और भ्रम को दूर करने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने महत्वपूर्ण जनअपील जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल सत्यापन का नोटिस जारी होने से किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

प्रशासन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम, उपनाम, आयु, पता, हिंदी-अंग्रेजी वर्तनी या अन्य अभिलेखीय विसंगतियां मिलने पर संबंधित मतदाताओं को सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुराने अभिलेखों, शैक्षिक प्रमाणपत्रों और मतदाता सूची के विवरण में अंतर या पारिवारिक विवरणों में असामान्य विसंगतियां पाए जाने पर भी सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

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सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी अथवा बैंक, डाकघर और एलआईसी के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी, एससी और एसटी जाति प्रमाणपत्र, जहां लागू हो वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र शामिल हैं।

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नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अलग-अलग फॉर्म
निर्वाचन विभाग ने बताया कि मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 निर्धारित किया गया है। पात्र अविवाहित नागरिक भी नियमानुसार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

प्रशासन की अपील- अफवाहों पर नहीं, आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा
जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें सत्यापन संबंधी कोई नोटिस प्राप्त होता है तो वे घबराएं नहीं। निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही एक विश्वसनीय, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सकती है, जो लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

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