वन विभाग ने लगाया जालसाजी कर सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने का आरोप, हल्द्वानी के दस लोगों पर मुकदमा दर्ज

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समाचार सच, हल्द्वानी। जालसाजी कर सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में वन विभाग ने हल्द्वानी के दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को सौंपी तहरीर में वन कर्मचारियों ने कहा है कि वन क्षेत्राधिकारी गौला रेंज को बागजाला, गौलापार में वन भूमि को जालसाजी से खुर्द-बुर्द करने की शिकायत मिली। इस पर वन क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान पाया गया कि कुवर पुर बीट संख्या 2 बागजाला क्षेत्र में वर्ष 1978 से 30 वर्षीय लीज पट्टे पर वर्ष 2008 तक आवंटित किये गये थे। वर्ष 2008 में लीज अवधि समाप्त हो गयी। वर्ष 2008 के पश्चात लीज नवीनीकरण नहीं होने के चलते वर्तमान में प्राप्त सूचना के आधार पर कालातीत पट्टे वाली आरक्षित वन भूमि/राजकीय सम्पत्ति को विधि प्रतिकूल जालसाजी से अवैध रूप से खुर्द-बुर्द कर दिया गया।

इस मामले में वन विभाग की ओर से रुपराज पुत्र गंगाराम, मोहन पन्द्र पुत्र केशव दत्त पलड़िया, कुन्दन सिंह बिष्ट पुत्र गंगा सिंह, महेश भट्ट पुत्र केशव दत्त भट्ट, इन्तियाज पुत्र सरताज, परवीन पत्नी इन्तियाज, जगदीश पुत्र शेरी राम सभी निवासी देवलातल्ला पजाया बागजाला, गौलापार, राम प्रकाश पुत्र कचेरमल निवासी गौलाबैराज काठगोदाम, सलीम पुत्र अखतर निवासी लाईन नंबर 10 आजाद नगर हल्द्वानी व गुलशन पुत्री इरफान निवासी काबुल का बगीचा इन्द्रानगर के खिलाफ तहरीर सौंपी है। तहरीर के आधार पर काठगोदाम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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