शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण न करने पर हाईकोर्ट सख्त

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समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट 2018 के आदेश के बाद भी आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्यों न सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दिल्ली निवासी अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2013 की केदारनाथ आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि बह गई थी।  याचिका में कहा है कि आज तक उत्तराखंड सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया, जबकि 2018 में हाईकोर्ट ने एक साल के अंदर समाधि का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया था।

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