उत्तराखण्ड में कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह और बढ़ा, जानें जारी गाइडलाइन में क्या किया हैं बदलाव

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समाचार सच, देहरादून। उत्तरखण्ड में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बावजूद सरकार ने सोमवार को देर शाम को गाइडलाइन जारी की हैं। जिसमें कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिये और बढ़ा दिया है। अब कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल सरकार ने दुकानों को खोलने और बंद करने के समय पूर्व की भांति रखा है। इस बार पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए जारी गाइडलाइन में बदलाव करते वीकेंड को लेकर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि जारी आदेश के मुताबिक बाजार पूर्व की भांति ही सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे और साप्ताहिक बंदी पूर्व भांति ही रहेगी। जबकि सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रखा गया है।

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राज्य के समस्त पर्यटन जगहों में वीकेंड में होने वाली भीड़ को देखते हुए शासन की जारी गाइड लाइन में इस बार बदलाव किया गया है। जिसमें जिला प्रशासन को इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गयी है। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पर्यटन स्थलों में पर्यटक शारीरिक दूरी, मास्क पहनने व हाथों को सैनिटाइज करने के नियम का अनुपालन अनिवार्य रूप से करवायेंगे। भीड़ पर नियंत्रण के लिए इन पर्यटन स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही अथवा भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है या फिर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जायेंगी।

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गाइडलाइन के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट या रेपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन सभी को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। साथ ही अन्य राज्यों से उत्तराखंड के गांवों में आने वाले प्रवासियों को सात दिन क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

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