समाचार सच, देहरादून। उत्तराखण्ड में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह बढ़ा दिया हैं। शासन की जारी गाइडलाइन में कोविड कर्फ्यू 22 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इन दिनों बाजार पहले की तरह नियमों के साथ तीन दिन खोले जायेंगे। केवल मिठाई की दुकानों को सप्ताह में 5 दिन खोले जाने की छूट दी गयी है। इसके साथ सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा को खोल दिया है। चारधाम यात्रा केवल ज़िला स्तर पर खोली गई है. बद्रीनाथ धाम की यात्रा चमोली ज़िले के लोगों के लिए, केदारनाथ धाम की यात्रा रुद्रप्रयाग ज़िले और गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा केवल उत्तरकाशी ज़िले के लोगों के लिए खोली गई है। गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय लोगों को भी धाम में प्रवेश करने के लिए कोविड की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है.
इसके साथ शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। नई एसओपी में टैम्पो और विक्रम संचालकों को भी राहत दी गई है। टैम्पो और विक्रम संचालक पूरी कैपेसिटी के साथ सवारियां ले जा सकेंगे. बॉर्डर पर अब भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी।
उक्त जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि शादी, समारोह में भी रियायत दी गई है। शादी समारोह में लोगों की संख्या बीस से बढ़ाकर पचास कर दी गई है, लेकिन यहां भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपेार्ट अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा राजस्व कोर्ट को भी खोलने की अनुमति मिली है। एक दिन में अधिकतम बीस वाद के लिए ही कोर्ट खुली रहेगी।
ज्ञात हो कि कोविड संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने 25 अप्रैल से कोविड कर्फ्यू की शुरूआत की थी। पहले शहरी क्षेत्रों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया, फिर 11 मई से पूरे राज्य में कंप्लीट कर्फ्यू लगाया गया था. संक्रमण पर बहुत कुछ लगाम लगने के बाद सरकार अब धीरे-धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रही है। वर्तमान में उत्तराखंड में कोविड के साढ़े चार हज़ार एक्टिव मामले हैं. रविवार को सबसे कम 263 नए मामले सामने आए, जबकि सात सौ से अधिक मरीज़ रिकवर होकर घर लौटे. जानिए अनलॉक वाले कर्फ्यू में क्या राहतें मिली हैं।



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