समाचार सच, देहरादून। उत्तराखण्ड में बढ़ाये गये कोविड कर्फ्यू अवधि में 16 जून, 18 जून तथा 21 जून को बाजार खुलेगी। ज्ञात हो कि सरकार द्वारा सोमवार को दिन में जारी गाइडलाइन मुताबिक कुछ और रियायत के साथ 22 जून सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया है। वर्तमान में लागू तीन दिन बाजार खोलने की व्यवस्था पिछल सप्ताह की तरह रखी गई है, जबकि मिठाई की दुकानें हफ्ते में पांच दिन खोलने की छूट दी गई है।
कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा करने के उपरान्त सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार 22 जून से अनलाक की दिशा में कदम बढ़ाएगी। ज्ञात हो कि वर्तमान में लागू कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो रहा है। सरकार ने अब कर्फ्यू को 22 जून की सुबह छह बजे तक बढ़ाया है। श्री उनियाल के मुताबिक कोविड कर्फ्यू में वर्तमान में लागू व्यवस्था के साथ ही इस हफ्ते कुछ और रियायत भी दी गई हैं। इस सप्ताह भी 16, 18 व 21 जून को बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। 16 व 21 जून को स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें भी खुलेंगी। मिष्ठान विक्रेताओं की मांग को देखते हुए शनिवार व रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन मिठाई की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। विवाह समारोह व अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पूर्व में निर्धारित अधिकतम 20 व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 50 किया गया है। अलबत्ता, विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में विक्रम व आटो को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू के कारण राजस्व न्यायालयों में काफी संख्या में वाद लंबित हैं। वादकारियों की सुविधा को देखते हुए सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक दिन में 20 से ज्यादा मामले नहीं सुने जाएंगे। साथ ही जारी गाइडलाइन में जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में
जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत किए गए हैं।
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