उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू लागू, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने जारी की एसओपी..

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समाचार सच, देहरादून। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। कर्फ्यू रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। उक्त मामले में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरूवार की देर शाम नई एसओपी जारी की है। जिसमें शुक्रवार से प्रदेश में जहां एक ओर सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। वहीं इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ चलेगा। जबकि पूरे राज्य में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। एसओपी के तहत समस्त धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी और कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत का प्रावधान किया गया है। ज्ञात हो कि विगत दिनों से अभी तक राज्य के देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात का कर्फ्यू लागू था।

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