प्रशासन ने हल्द्वानी की नवीन मंडी के लिए नियमों की कर दी अनिवार्यता, यह होगा नियम…

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समाचार सच, हल्द्वानी। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने नवीन मंडी के लिए भी नियमों की अनिवार्यता कर दी है। जिसके तहत अब प्रातः 8 बजे तक ही मंडी में वाहनों को प्रवेश मिल पाएगा। साथ ही 9 बजे तक माल को मंडी से बाहर करना होगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एसडीएम विवेक राय व एसपीसिटी डॉ जगदीश चन्द्र ने शनिवार को नवीन मंडी समिति सचिव विश्वविजय सिंह देव व अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मंडी में उत्पाद लेकर आने वाले वाहन में चालक-परिचालक के साथ केवल एक ही किसान को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही यहां वाहनों का आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। व्यापारियों व खरीददार को पूर्वी गेट से प्रवेश व पश्चिमी गेट से निकासी करनी होगी। मंडी परिसर से फुटकर कारोबारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा। हिदायत के बाद भी स्थल में अड़े रहने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए फल-सब्जी की आपूर्ति हेतु वाहनों की आवाजाही 12 बाद होगी। जबकि काश्तकारों के उत्पाद लाने व मंडी से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ले जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। मंडी में आढ़ती व्यापारी व मुनिमों का आवागमन नियंत्रित करने के लिए सचिव स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी भी मंडी सचिव की होगी। बैठक में सीओ शांतनु परासर, मंडी चौकी प्रभारी दिनेश जोशी, मंडी निरीक्षक उमेश चन्द्र त्रिपाठी, गणेश त्रिपाठी, पंकज वर्मा, पीताम्बर जोशी, नवीन मठपाल, महेश डंगवाल, त्रिभुवन पांडे, त्रिलोक सिंह समेत मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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