उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 5 जुलाई: हल्द्वानी के 5 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा-163 लागू, जानिए क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

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समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–पुरुष एवं महिला शाखा) प्रतियोगी लिखित परीक्षा-2025 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने हल्द्वानी के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार 5 जुलाई 2026 को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर पांचों परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

यह प्रतिबंध 4 जुलाई से 5 जुलाई 2026 को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।

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इन पांच केंद्रों पर होगी परीक्षा
-श्री गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल
-रिविल साइंस, मोटिया पड़ाव
-नेशनल बालिका इंटर कॉलेज, हल्द्वानी
-महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, बरेली रोड
-नगर निगम इंटर कॉलेज, तिकोनिया, काठगोदाम

ये रहेंगे प्रमुख प्रतिबंध
-परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक।
-किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम प्रतिबंधित।
-शस्त्र, लाठी-डंडा अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं।
-ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध।
-परीक्षा से जुड़ी अफवाहें फैलाने या माहौल खराब करने पर सख्त कार्रवाई।
-बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के परीक्षा केंद्र की निर्धारित सीमा में प्रवेश पर रोक।

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जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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